मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर बड़ी अपडेट! विवाह कार्यक्रमों को अधिक व्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए सरकार ने लिया ये अहम फैसला

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार की बहुचर्चित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सरकार ने सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को और अधिक व्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा की गई और नई गाइडलाइन जारी की गई है। 

15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर कोई असर नहीं

कैबिनेट की जानकारी के मुताबिक 15 मई 2025 तक हुए सभी रजिस्ट्रेशन पुराने नियमों के मुताबिक ही मान्य होंगे। यानी उन पर नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। लेकिन 15 मई के बाद होने वाले सभी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर यह नया नियम लागू होगा। एक बार में 11 से 200 जोड़े ही कर सकेंगे विवाह: सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सामूहिक विवाह आयोजन में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े ही विवाह कर सकेंगे। इसके पीछे मकसद यह है कि कार्यक्रम को मेले जैसा रूप देने की बजाय सांस्कृतिक और पारिवारिक माहौल में संपन्न कराया जा सके।

अब शादी में मिलेगा असली आनंद

सरकार का मानना ​​है कि सामूहिक विवाह में जब जोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो न तो व्यवस्था संभाली जा पाती है और न ही विवाह करने वाले जोड़े और उनके परिवार के सदस्य विवाह का आनंद ले पाते हैं। इसलिए यह नया फैसला लिया गया है ताकि विवाह समारोह गरिमामय, सम्मानजनक और व्यवस्थित हो।

क्या है योजना?

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2006 में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनका विवाह सम्मानजनक तरीके से हो सके और परिवार पर बोझ न बने।

मुख्य उद्देश्य:

  • गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना
  • सम्मान के साथ विवाह संपन्न कराना
  • दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाना
  • महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना
  • सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर खर्च कम करना
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
  • सरकार द्वारा कुल 55,000 रुपये की सहायता
  • वधू के नाम से अकाउंट पेयी चेक के रूप में 11,000 रुपये
  • 38,000 रुपये का घरेलू सामान
  • सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए आयोजक को 6,000 रुपये

योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

  • लड़की मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए

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